FSSAI Food License Registration [**फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैसे करें]

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की नंबर वन वेबसाइट VikasPal.com पर। यहां पर आपको सभी प्रकार की बिजनेस से संबंधित जानकारी मिल जायेगी। इसके अलावा एजूकेशन, लोन, सरकारी दस्तावेज, एडमिशन सभी प्रकार की प्रक्रिया एवं उनसे संबंधित जानकारी भी उपलब्ध हो जायेगी। आज हम आपको Food License Online Registration की जानकारी देंगे। इसके साथ फूड लाइसेंस किन-किन लोगो के लिए जरूरी है यह भी जानकारी मुहैया करायेंगे। फूड लाइसेंस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से फीस तक सभी जानकारी इस पोस्ट में सम्मिलित हैं। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप डेली हमारी वेबसाइट विजिट करते रहिएगा।



Food License in Hindi :: फूड लाइसेंस क्या है ?

आज के युग मे यदि आप कोई भी दुकान खोलते हो या कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो आपको अपने क्षेत्र की नगरपालिका या डीएम से परमिशन लेना पडता है या आपको लाइसेंस बनवाना पडता है। इसके विपरीत यदि आप फल विक्रेता बनना चाहते है या फल का बिजनेस करना चाहते है तो आपके पास फूड लाइसेंस होना जरूरी है। फूड लाइसेंस सरकार द्वारा ऑनलाइन बनवाने की सुविधा कर दी गई है। आपको नगरपालिका के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे Food License Registration कर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। आज हम आपको फूड लाइंसेंस कैसे प्राप्त करोगे इसके बारे मे जानकारी देंगे। फूड लाइंसेंस बनवाने मे आपको ऑनलाइन शुल्क व एक आईडी की आवश्यकता होगी। फूड लाइसेंस, फूड विक्रेता और फूड बिजनेसमैन दोनों के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं–


FSSAI Food License Registration

फूड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर नीचे की ओर आपको Apply Licence/Registration Fee का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने दुकान जगह अनुसार (आपकी दुकान सडक पर है/रेलवे स्टेशन पर है/एयरपोर्ट पर है) ऑप्शन पर करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। Manufacturer, Trade/Retail, Food Service, Central Government Agencies, Head Office ऑपशन मे आपको अपने बिजनेस कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा।  इसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खुल जायेगा। पूछी गई जानकारी को सही तरीकें से भरकर सब्मिट करना होगा। इसके अलावा इसमें आपको एक वैध आईडी और फीस पेमेंट करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जायेगा। लॉग इन करने के आप फूड लाइसेंस का पेमेंट कर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो।

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FSSAI Food License Renewal

फूड लाइसेंस को रिन्यूअल कराने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट foscos.fssai.gov.in पर जाना होगा। सबसे नीचे की ओर Renewal के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और वैलिडिटी लास्ट डेट डालना होगा। लॉगिन के बाद आपको पुराने लाइसेंस की फोटो अपलोड कर आगे बढना होगा। सौ रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर आप अपना रिन्यूअल लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हो।

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FSSAI Food License Benefits

फूड लाइसेंस सभी प्रकार के विक्रताओं व रिटेलर के लिए आवश्यक है। सभी प्रकार की दुकान चिकन शॉप, फिश शॉप, मीट शॉप, डेयरी, रिटेलर, रेस्टोरेंट, टी स्टाल, ढाबा आदि के लिए फूड लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। फूड लाइसेंस एक प्रकार से सरकारी वैध दस्तावेज है जोकि विक्रेता व रिटेलर दोनों को लाभ पहुंचाता है। 


FSSAI Food License Fees

फूड लाइसेंस बनवाने के लिए FoSCoS को 100₹ का ऑनलाइन भुगतान करना होगा व इसके अलावा रिन्यूअल या मोडिफाइड के लिए भी आपको 100₹ शुल्क देना होगा। 

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